चंबा में चुनाव के चलते हथियारों के प्रदर्शन और आवागमन पर प्रतिबंध लागू
- By Gaurav --
- Monday, 11 May, 2026
Weapons Display and Carrying
Chamba के जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी Mukesh Repaswal ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चंबा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने और आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्षता और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों, राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले NRAI से संबद्ध खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वे लोग भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे, जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन से सहयोग की अपील भी की है।